प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले कर ले पूरी कार्यवाही || नहीं तो खो सकते हैं मालिकाना हक || Rent Agreement Rules ||

दोस्तों अपने कई बार देखा होगा कि किसी ने अपनी कोई जमीन किराए पर दी और कई वर्षों तक रहने के बाद किराएदार ने वह जगह खाली करने से मना कर दिया और फिर मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में भी किराएदार के पक्ष में नतीजा आया और मकान को किराएदार के हक में दे दिया गया तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए भारत के रेंट एग्रीमेंट रूल्स के बारे में पूरी जानकारी लेकर और पूरे दस्तावेज करने के बाद ही किसी को अपना घर या कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे तो चलिए जानते हैं क्या है भारत में किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए नियम और कोई किरायेदार आपकी प्रॉपर्टी पे अपना हक ना बना ले इसके लिये हम क्या कर सकते है ||

अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को किराये पर देते है तो सबसे जरुरी ये है की आपका उसका 11 महीने का किरायानामा ज़रूर बनवाये क्योकि इसकी वध्यता 11 महीने की होती है इसलिए इसे हर 11 महीने मे रिन्यूअल करना पड़ेगा ओर यह प्रॉपर्टी के लगातार कब्ज़े मे ब्रेक माना जायेगा ओर आप समय समय पर किरायेदार को बदल सकते है बहुत ही ज्यादा लम्बे समय के लिये एक hi व्यक्ति को प्रॉपर्टी को किराये मे देने से बचे इसके अलावा आपको अपनी प्रॉपर्टी की लगातार समय समय पर नज़र रखनी चाइये जिससे की कोई ओर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा तो नही कर रहा है ||

यह सब सावधानियों के साथ ही किसी भी प्रॉपर्टी को किराये पर दे ||

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